विभागों के लिए बनाए नए रूल्स सीधे लागू नहीं होंगे, सरकार ने सभी को इन्हें अडॉप्ट करने के निर्देश दिए, अनुच्छेद-309 के तहत कवर नहीं होते स्वायत्त संस्थान
हिमाचल दस्तक ब्यूरो। शिमला : क्लास थ्री और फोर के पदों पर हिमाचलियों को नियुक्ति में प्राथमिकता देने के लिए बनाए नए नियम सीधे निगम-बोर्डों, विश्वविद्यालयों और स्वायत्त संस्थानों पर लागू नहीं होंगे।
इन्हें 19 नवंबर को जारी दी हिमाचल प्रदेश एलिजिबिलीटी फॉर अप्वाइंटमेंट टू क्लास थ्री एंड फोर पोस्ट रूल्स 2019 को अडॉप्ट करना होगा। राज्य सरकार इससे पहले ये फैसला ले चुकी है कि निगम एवं बोर्डों में भी भर्तियां अब कर्मचारी भर्ती आयोगों के माध्यम से ही होगी। लेकिन सरकार द्वारा बनाए गए नए रूल्स संविधान के अनुच्छेद 309 के तहत हैं। जबकि बोर्ड निगम और विवि इस अनुच्छेद के तहत नहीं आते, बल्कि ये इनके एक्ट के तहत शासित होते हैं, जिसे हिमाचल विधानसभा ने पारित किया हुआ है।
ऐसे में इन्हें अलग से इन्हें अडोप्ट कर अपने एक्ट में ये प्रावधान करना होगा। इसके लिए विधानसभा में विधेयक लाने होंगे। विभागों के लिए ये रूल्स 20 नवंबर से लागू हो गए हैं। हालांकि सरकार ने इन नियमों में बोनाफाइड हिमाचली शब्द प्रयोग किया है और इसे कोर्ट में चुनौती मिल सकती है, क्योंकि संविधान के आर्टिकल 16 के अनुसार देश में किसी भी नागरिक को जन्म या रहने के स्थान के आधार पर किसी सरकारी नौकरी के अवसर से रोका नहीं जा सकता।
आयोग ने वापस ली स्कूल लेक्चरर भर्ती
राज्य सरकार के फैसले के बाद लोक सेवा आयोग ने स्कूल लेक्चरर न्यू के तहत विज्ञापित 396 पदों की नियुक्ति प्रक्रिया को वापस ले लिया है। इस बारे में आयोग ने सूचनार्थ नोटिस जारी कर दिया है। आयोग द्वारा 2 नवंबर को पदों को लेकर विज्ञापन प्रकाशित किया गया था। इसी के संदर्भ में संशोधन जारी करते हुए आयोग ने सरकार द्वारा 19 नवंबर को जारी अधिसूचना का हवाला देते हुए कहा है कि पदों को लेकर दोबारा विज्ञापन प्रकाशित होगा। यह जानकारी आयोग की सचिव राखिल काहलों ने दी है। उधर, अभ्यर्थियों में इस बात को लेकर संशय है कि पहले जमा करवाई गई फीस वापस मिलेगी या नहीं? हालांकि इस बारे में आयोग को अभी आधिकारिक तौर पर फाइल पर फैसला लेना है।